अटल पेंशन योजना भारत लागू की गयी अनेक प्रमुख योजनाओं में से एक है, यह योजना काफी ज्यादा सफल रही और इससे आम जनता को काफी राहत मिली है | Atal Pension Yojana (APY) वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी.
यह योजन खासकर उन लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी जिनको किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिलता केवल 6 वर्षों में ही इस योजना ने 4 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बना ली.
देश के आर्थिक रूप से गरीब लोगो को बुढ़ापे के वक्त पेंशन के जरिए आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए भारत की केंद्र सरकार ने Atal Pension Yojana (APY) की शुरुआत की , जो काफी ज्यादा सफल भी है |जो लोग गरीब हैं या जो टैक्सपेयर्स की श्रेणी में नहीं आते है, वे लोग इस स्कीम में योगदान कर सकते हैं.
आइए, इस आर्टिकल के माध्यम से हम देखेंगे कि किस नियम के तहत आप Atal Pension Yojana (APY) में पेंशन पा सकते है और इस योजना में आप कैसे आवेदन कर सकते है?
और आपको किन किन दस्तवेजो की आवश्यकता इस योजना के तहत पद सकती है
अटल पेंशन योजना, मतलब-Atal Pension Yojana (APY) means
हर इंसान अपने भविष्य को सुरक्षित रखने व आर्थिक तौर पैर मजबूत रहने के लिए पूंजी जमा करना चाहता है और इसके लिए कुछ प्लान जरूर करता है.
ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप को किसी पर पैसे के लिए निर्भर न रहना पड़े तो ऐसे में अटल पेंशन योजना आपके भविष्य के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है.
भारत सरकार देश के तमाम लोगों को बुढ़ापे के वक्त आर्थिक परेशानियों से मुक्त करने के लिए अटल पेंशन योजना चलाती है.
इस पेंशन योजना में 18 साल से लेकर 40 साल से कम उम्र का कोई भी जो अपने आगे के भविष्य के लिए पूंजी जमा करना चाहता है वह इसमें निवेश कर सकता है |
जो भी लोग टैक्सपेयर्स नहीं है, वे इस स्कीम में योगदान करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं. इस स्कीम में आप 60 की उम्र तक अंशदान करते हैं|
60 की उम्र के बाद आपको पैसे के लिए कोई परेशानी न हो इसी बात देखते हुए आपके जमा पूंजी से 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है.
वास्तव में APY भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एक मासिक पेंशन योजना है।
आप 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच APY खाता खोल सकते हैं और 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपये से 5000 रुपये के बीच पेंशन राशि चुन सकते हैं।
Atal Pension Yojana (APY) में 60 वर्ष से पहले खाता धारक की मृत्यु होने पर राशि कैसे निकालें ?
अगर किसी कारणवश 60 वर्ष से पहले खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में जमा राशि कैसे निकली जा सकती है ?
अटल पेंशन योजना स्कीम के तहत यह नियम है की किसी भी स्थिति में अगर 60 वर्ष से पहले ही अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसकी पूरी जमा पूंजी उसके नॉमिनी को लौटाई जाएगी | वह नॉमिनी कोई भी हो सकता है जैसे उसका बेटा, बेटी, पति-पत्नी या कोई अन्य व्यक्ति जिसको भी नॉमिनी बनाया गया होगा .
और हाँ इसमें ये भी सुविधा है कि अगर खाताधारक का पति या पत्नी जीवित है, तो उसे स्कीम को चालू रखने की पूरी स्वतंत्रता है.
इस स्थिति में उस मृत व्यक्ति के जीवनसाथी की मर्जी पर है कि वो स्कीम को आगे चालू रखना चाहता है या इसे बंद करना चाहता है |
मृत व्यक्ति का जीवनसाथी चाहे तो अटल पेंशन योजना का अकाउंट बंद भी करा सकता है और जमा किए गए पैसे वापस ले सकता है.
अगर वह अपने लिए बुढ़ापे की आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहता है , तो अकाउंटहोल्डर की मृत्यु के बाद भी 60 की उम्र पूरी होने तक निवेश को लगातार जारी रख 60 वर्ष पूरे होने के बाद जीवनभर बेहतर पेंशन राशि प्राप्त कर सकता है.
60 वर्ष के बाद मौत होने पर जमा राशि कैसे निकली जा सकती है ?
माना कि अकाउंट होल्डर जो 60 वर्ष पूरे होने के बाद पेंशन का लाभ उठा रहा है और अचानक उसकी मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यदि मृतक का जीवन साथी जीवित है तो उसके जीवनसाथी को आजीवन पेंशन का लाभ दिया जायगा |
जब किसी व्यक्ति को इस योजना का अकाउंट होल्डर बनाया जाता है तो उसी वक्त उसके जीवन साथी का नाम डिफॉल्ट नॉमिनी के तौर पर नाम दे दिया जाता है और 60 वर्ष के बाद अकाउंट होल्डर की अगर मौत हो जाती है तो पेंशन की जितनी राशि अकाउंट होल्डर को दी जाती थी उतनी ही राशि नॉमिनी यानी उसके जीवनसाथी को दी जायगी |
(APY) में नॉमिनी क्या होता है ?
नॉमिनी का मतलब होता है पहले अकाउंट होल्डर के बाद, उसी अकाउंट का दूसरा मालिक, मतलब कि अगर अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है, तो अकाउंट होल्डर के द्वारा पहले से चुना गया एक व्यक्ति, उस अकाउंट का और उस जमा पूंजी का मालिक बन जायगा है.
वही दूसरा व्यक्ति नॉमिनी कहलाता है और इस योजना के तहत अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को उसकी पेंशन का लाभ मिलता है.
अटल पेंशन योजना (APY) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना का लाभ हर भारतीय नागरिक ले सकता है किंतु इसके लिए कुछ शर्ते है।
अगर आप उन शर्तो को पूर्ण करते है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते है।
वो हर नागरिक जिनकी उम्र 18-40 वर्ष के बीच है वो सब इस योजना के लिए आवेदन दकर सकते है।
केवाईसी के लिए आधार कार्ड का होना आवश्यक है।
अगर वर्तमान में आपके पास आधार कार्ड मौजूद नहीं है तो बाद में आप आधार विवरण जमा कर सकते है।
आपका अपना बैंक खाता होना चाहिए।
अटल पेंशन योजना (APY) के लिए कौन योग्य नहीं है?
सरकार ने अटल पेंशन का लाभ उठाने के लिए कुछ मानदंड तय किये है। यदि आप उन्हें पूर्ण नहीं कर पाते है तो आप इसके लिए योग्य नहीं है।
यदि नागरिक आयकर दाता है।
यदि उन्हें किसी सरकारी सुरक्षा योजना या कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत मदद मिलती है।
अगर कोई प्रवासी भारतीय (एनआरआई) है और यदि वो इस योजना के कार्यकाल के दौरान एनआरआई बन जाता है, तो उनका खाता बंद कर दिया जाता है और संपूर्ण जमा की गई राशि व अर्जित ब्याज खाताधारक की वापस कर दी जाती है।
अटल पेंशन योजना (APY) के लिए अप्लाई कैसे किया जा सकता है ?
अगर आप APY योजना के लिए योग्य हैं, तो अटल पेंशन योजना में खाता ऑनलाइन खोलने के लिए चरण-दर-चरण दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं।
आप एपीआई में खता दो तरह से खोल सकते हैं, एक बैंक शाखा, एक डाकघर, या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) वेबसाइट के माध्यम से।
NSDL की E-NPS APY पंजीकरण वेबसाइट के अनुसार, वर्तमान में 18 बैंक APY खाता खोलने का समर्थन करते हैं, जिनमें केनरा बैंक, ICICI बैंक, RBL बैंक, इंडियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक आदि शामिल हैं। आप NSDL वेबसाइट पर पूरी सूची देख सकते हैं ।
अटल पेंशन योजना के दस्तावेज़ों में व्यक्ति के बचत खाते की बैंक और शाखा का विवरण, विधिवत भरा हुआ APY पंजीकरण फॉर्म, आधार/मोबाइल नंबर के साथ-साथ बचत खाते की शेष राशि का विवरण आता है।
आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए अटल पेंशन योजना का वेबसाइट खोलें और फिर बताई गई सभी जानकारियों को भरें जैसे- बैंक खाता संख्या, आधार संख्या दर्ज करें, ईमेल आईडी, आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें, आधार संख्या का अंतिम अंक दर्ज करें.
अब आधार ऑफलाइन ई-केवाईसी एक्सएमएल फाइल अपलोड करें. आपके पेपरलेस ऑफलाइन ईकेवाईसी के लिए शेयर कोड को भरना होगा. अंत में कैप्चा जोड़ें और दर्ज करें.
अंतिम प्रक्रिया में दोबारा से जानकारी को जांच लें और फॉर्म को सबमिट कर दें.
अटल पेंशन योजना Atal Pension Yojana (APY) कर लाभ:
Atal Pension Yojana (APY) खाते के अंतर्गत आप आयकर अधिनियम की धारा 80CCD के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती सहित कर लाभ ले सकते हैं
इस योजना से अर्जित बचत को कर से छूट प्राप्त है।
हमारे भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में, Atal Pension Yojana (APY) को प्रधान मंत्री जन धन योजना की निरंतरता में ग्रामीण और असंगठित श्रम क्षेत्र में काम करने वालों को लाने के लिए शुरू किया गया था।
Atal Pension Yojana (APY)एक प्रमुख सरकारी पेंशन योजनाओं में से एक है।
इस योजना का उद्देश्य हर भारतीय को एक स्थिर पेंशन देना है।
आपको वृद्धावस्था में पेंशन पाने के लिए अपनी मासिक कमाई का एक हिस्सा अलग रखना चाहिए और उसी के अनुसार इस योजना में निवेश करना चाहिए।
आप जितना अधिक निवेश करेंगे, उतनी अधिक पेंशन के आप कहदार होंगे ।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा समर्थित, इसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
चूँकि यह योजना कम आय वाले लोगों के लिए बनाई गयी है, इसमें आवेदक वह है जो किसी भी कर का भुगतान नहीं कर सकता है और करदेयता का पात्र भी नहीं हैं।
चूँकि इन बचतों को कर से छूट दी गई है। इसलिए अटल पेंशन योजना में कर लाभ शून्य है, यह पहली बार में कर योग्य नहीं है।
निष्कर्ष
इस लेख के माध्यम से हमने अटल पेंशन योजना से जुड़ी लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को उपलब्ध करा दिया है , और इस पर विषय आप लोगों द्वारा पूंछे जाने वाले सभी प्रश्नो का जवाब देने का पूरा प्रयास किया है .
उम्मीद करते हैं आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है या इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछें.